केंद्र ने कार्यालयों के लिए जारी की एसओपी, संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के लोग घर से करें काम
अनलॉक 1.0 में सरकार ने साफ किया है कि एक या दो मामले पाए जाने पर ऑफिस को बंद नहीं किया जाएगा.
कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए एसओपी जारी की है. नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के संक्रमणमुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा.
सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में ऑफिस बंद नहीं करने की बात कही गई है. एसओपी के मुताबिक यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और सेनेटाइज किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है. यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे.
मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे. एसओपी के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
बता दें कि भारत में अब तक कोरोना वायरस के 2 लाख 16 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. अब तक कोरोना वायरस की वजह से 6075 लोगों की जान जा चुकी है.
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