Goa Citizens Purtuguese Nationality Circular: गोवा के कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो पुर्तगाल के नागरिक बन चुके हैं और अब उन्हें अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले का खुलासा पिछले साल नवंबर से ही हुआ जब पुर्तगाल का नागरिक बन चुके एक शख्स जब भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए पणजी के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे.


तब उनका भारतीय पासपोर्ट यह कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी छिपा ली है. हालांकि 2021 में अपने भारतीय पासपोर्ट के रिन्यूअल के समय वह पहले से ही पुर्तगाल के नागरिक थे.  


विदेश मंत्रालय ने जारी किया है सर्कुलर


इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में पुर्तगाली नागरिकता हासिल करने वाले थॉमस फर्नांडीस  नाम के एक शख्स को भारतीय पासपोर्ट रद्द करने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया था. उस नोटिस में विदेश मंत्रालय के 30 नवंबर 2022 के एक सर्कुलर का हवाला दिया गया था. सर्कुलर में कहा गया था कि पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 को लागू करके रद्द किया जा सकता है. क्योंकि इसे विदेशी नागरिकता की जानकारी को छिपाकर हासिल किया गया था. नियमानुसार वे भारतीय पासपोर्ट को हासिल करने या आवेदन करने के पात्र नहीं थे.  


ओसीआई कार्ड के लिए पासपोर्ट सरेंडर करना जरूरी


थॉमस फर्नांडीस ने कहा, “मुझे इस सर्कुलर की जानकारी नहीं थी. पुर्तगाली पासपोर्ट हासिल किए बिना भी गोवा के निवासी लंबे समय से पुर्तगाल में अपने जन्म को रजिस्टर कर रहे हैं.” फर्नांडीस ने कहा, “सरेंडर सर्टिफिकेट के बिना वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते.”


न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो फर्नांडिस की तरह पिछले कुछ माह में गोवा में कम से कम 100 लोगों के भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं. ये लोग विदेश मंत्रालय के सर्कुलर से अनजान थे और अपने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने गए थे. क्योंकि उनका ओसीआई कार्ड बनने की प्रक्रिया रोक दी गई थी. इस मामले ने गोवावासियों के बीच काफी बैचेनी पैदा कर दी है. कुछ गोवावासियों को एक्स-1 वीजा (एंट्री वीजा) के आवेदन के लिए मजबूर होना पड़ा है.


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