FSSAI On Herbal Drinks: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाने-पीने का बिजनेस करने वाली कंपनियों को साफ चेतावनी दी है कि वे हर्बल और पौधों से बनी ड्रिंक्स को ‘चाय’ कहकर बेचने की कोशिश न करें. FSSAI ने कहा है कि इस तरह का काम कानून के खिलाफ है. यह निर्देश 24 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था.

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FSSAI ने जारी किया बयान

FSSAI के अनुसार, कई कंपनियों ने बाजार में ऐसी ड्रिंक्स लॉन्च की हैं, जो कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से नहीं बनी हैं. इन उत्पादों को ‘चाय’ के नाम से बेचना नियमों के खिलाफ है. FSSAI ने साफ किया है कि पैकेजिंग और लेबलिंग में केवल वही ड्रिंक ‘चाय’ कहलाएगी, जो कैमेलिया सिनेंसिस पौधे से तैयार की गई हो. इसमें कांगड़ा चाय, ग्रीन टी और इंस्टेंट टी शामिल हैं. हर्बल या अन्य पौधों से बनी ड्रिंक्स, जो कैमेलिया सिनेंसिस से नहीं बनी हैं, उन्हें ‘चाय’ नहीं कहा जा सकता.

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FSSAI ने जारी की चेतावनी

FSSAI ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भ्रामक मार्केटिंग और गलत लेबलिंग माना जाएगा.

सभी व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें. किसी भी उत्पाद के लिए, जो कैमेलिया सिनेंसिस से नहीं बना है, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से ‘चाय’ शब्द का प्रयोग न करें. FSSAI ने राज्य अधिकारियों से भी कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी व्यवसायी, चाहे ऑनलाइन बिक्री करते हों या ऑफलाइन, इस नियम का पूरी तरह पालन करें.