राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण परिदृश्य को देखते हुए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को कहा कि बिना आरएफआईडी टैग वाली कमर्शियल गाड़ियों को एक जनवरी से शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

शहर में आने वाली कमर्शियल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रणाली को दिल्ली में 13 टोल प्लाजा पर लगाया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 70 प्रतिशत कमर्शियल वाहनों का प्रवेश इन्हीं 13 टोल प्लाजा के माध्यम से ही होता हैं.

लागू होंगे कड़े नियम 

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एमएम कुट्टी की अगुवाई वाले आयोग ने कहा कि आरएफआईडी प्रणाली को इन 13 टोल प्लाजा पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है. आयोग ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के परिदृश्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमर्शियल वाहनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है. दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को निर्देश दिया गया है कि, वह एक जनवरी 2021 से सभी 13 टोल प्लाजा पर आरएफआईडी प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित कराए और आरएफआईडी टैग या टैग में अपर्याप्त धनराशि होने पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करें.

एक्शन प्लान हुआ तैयार 

बता दें कि दिल्ली की हवा लगातार ख़राब होती जा रही है. इस मामले को लेकर एक्शन प्लान भी बना लिया गया है. वहीं, लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले केजरीवाल सरकार ने कहा था कि वे जल्द ही इस मसले का हल ढूंढ लेंगे.

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