अहमदाबाद: बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी ने गुजरात हाईकोर्ट से सोमवार को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली. वह 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है.
साबरमती केंद्रीय जेल में बंद बजरंगी ने जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है जिसकी सुनवाई जस्टिस हषर्दा देवानी और जस्टिस ए एस सुपेहिया की खंडपीठ के सामने चल रही है.
अपनी जमानत याचिका में बजरंगी ने अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाया था जिसमें ‘‘अंधापन और एक कान में बहरेपन’’ को कारण बताया था.
अपनी पहली ही सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा था कि अंधेपन के बाद वह जेल में कैसी जिंदगी बिता रहा है, इस बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया जाए.