नई दिल्ली/पटना : लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पूर्व सीएम पर चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में साज़िश समेत कई अहम धाराएं दोबारा बहाल कर दी गई हैं. झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से 96 लाख रुपए की निकासी से जुड़े मुक़दमे में लालू को राहत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.


लालू इन्हीं धाराओं में देवघर कोषागार से निकासी मामले में सज़ा पा चुके हैं


इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि लालू इन्हीं धाराओं में देवघर कोषागार से निकासी मामले में सज़ा पा चुके हैं. सीबीआई ने इसका ये कहते हुए विरोध किया था कि दोनों मामले अलग हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी इसी आधार पर हाई कोर्ट ने राहत दी थी. उनके खिलाफ भी धाराएं सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी हैं.

घोटाले के तहत कुल 950 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था


लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए यह बहुचर्चित घोटाला हुआ था. चारा घोटाले से ही संबंधित एक मामले में लालू यादव को जेल की सजा भी हो चुकी है. गौरतलब है कि चारा घोटाले के तहत कुल 950 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था. यह घोटाला सन 1990 से लेकर सन 1997 के बीच हुआ था. इस घोटाले में कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं. इसके साथ ही कई आरोपी तो अब इस दुनिया में भी नहीं.