नई दिल्ली: पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों को और कड़ा किया है. सरकार ने नई गाइडलाइंस में हवाई, रेल या सड़क मार्ग से पंजाब में प्रवेश करने वालों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है.  सरकार ने रविवार को गाइडलाइंस में कहा कि सिनेमा हॉल, बार और जिम बंद रहेंगे और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी. पंजाब गृह विभाग के निर्देश के अनुसार यह प्रतिबंध 15 मई तक लागू रहेंगे. 
 
महामारी की दूसरी लहर में पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है. शनिवार को राज्य में कोविड-19 के एक दिन के सबसे ज्यादा 7,041 नए मामले सामने आए और कुल मामले बढकर 3,77,990 हो गए. जबकि 138 और लोगों की मौत होने से कुल मौतों का आंकड़ा 9,160 हो गया. 
 
आवश्यक चीजों से जुड़ी दुकानें ही खुली रहेंगी
आदेश के अनुसार, गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी. दवाइयों और दूध, ब्रेड, सब्जियां, फल, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे अंडे, मांस, मोबाइल की मरम्मत जैसी आवश्यक चीजों से जुड़ी दुकानों को खोलने अनुमति होगी.


50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे सरकारी ऑफिस
इसके अलावा एक कार में दो से अधिक व्यक्ति यात्रा नहीं करेंगे जबकि स्कूटर और मोटरसाइकिल पर एक ही परिवार के लोगों को छोड़कर दो लोगों को बैठने अनुमति नहीं दी जाएगी. नए निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय और बैंक  50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे. इसमें कोविड मैनेजमेंट में लगे ऑफिस शामिल नहीं हैं. सभी प्राइवेट ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है.
 
शादी और अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी
 शादियों और अंतिम संस्कार में 10 से अधिक लोगो शामिल नहीं होगें. हर दिन शाम 6 बजे धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएंगे और भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए. निर्देशों के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा और सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना होगा.


राजनीतिक सभाओं पर रहेगी रोक
किसान यूनियनों और धार्मिक नेताओं से भी अपील की गई है कि वे सभा आयोजित न करें और प्रदर्शनकारियों की संख्या को सीमित करें. राजनीतिक सभाओं पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल 50 प्रतिशत क्षमता से चलगें और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों का टीचिंग और नॉन- टीचिंग स्टाफ ड्यूटी पर रहेगा.


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