नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने AIADMK (अम्मा) के नेता टीटीवी दिनाकरण की दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया है. इसमें उन्होंने 'दो पत्ती' वाले चुनाव चिन्ह पर दावा से जुड़ी अपनी अर्जी का निबटारा नहीं होने तक एक अस्थायी पार्टी नाम और चुनाव चिह्न की मांग की है.

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चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट से कहा कि सिर्फ एक मान्यता प्राप्त या रजिस्ट्रर्ड राजनीतिक पार्टी को चुनाव चिह्न दिया किया जा सकता है या फिर एक नाम दिया जा सकता है. इनमें से कोई भी चीज़ दिनाकरण के पक्ष के पास नहीं है.

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पलानीस्वामी-पनीरसेलवम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि एक अस्थायी नाम और चिह्न पाने के जरिए दिनाकरण पार्टी के अंदर एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं. उन्होंने आगे दलील दी कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती.