देशभर में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत मतदाता अब वोट डालने के लिए 12 अलग-अलग प्रकार के अधिकृत फोटो पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आयोग का यह कदम उन मतदाताओं के लिए राहत भरा है, जिनके पास वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) उपलब्ध नहीं है या किसी कारणवश खो गया है.

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किन-किन आईडी संग किया जा सकता है मतदानचुनाव आयोग ने साफ किया है कि अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC नहीं है तो उसके पास मौजूद अन्य मान्य पहचान पत्रों जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक, सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी, पेंशन दस्तावेज़, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सरकारी सेवा केंद्र का स्मार्ट कार्ड, MGNREGA जॉब कार्ड या निर्वाचक नामावली में मौजूद फोटो पहचान पत्र का भी उपयोग मतदान के समय किया जा सकता है.

इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को उसके मताधिकार का सहज एवं सुरक्षित तरीके से प्रयोग करने में मदद करना है. चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनाव अधिकारी मतदान केंद्र पर प्रस्तुत पहचान पत्रों की जांच करके ही मतदाता को वोट डालने की अनुमति देते हैं.

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मतदान करने में होगी सहूलियतचुनाव आयोग का मानना है कि इस निर्देश से चुनाव प्रक्रिया में समावेशिता बढ़ेगी और वे मतदाता भी मतदान कर पाएंगे, जो तकनीकी कारणों से EPIC से वंचित रह जाते थे. आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले अपना कोई भी मान्य फोटो पहचान पत्र साथ रखें ताकि मतदान प्रक्रिया सुगम और निर्बाध हो सके. इस नई व्यवस्था के तहत मतदान का अनुभव न केवल ज्यादा सुविधाजनक बल्कि हर नागरिक के लिए अधिकारपूर्वक होगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक ताकत मिलेगी.

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