प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार (20 फरवरी, 2025) को कहा, 'उसने धन शोधन निरोधक कानून के तहत तेलंगाना स्थित एक दवा कंपनी की पांच करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.'
ईडी ने कहा कि, 'कंपनी पर पाकिस्तान को अवैध रूप से 18,000 किलोग्राम से अधिक दवाइयां निर्यात करने का आरोप है.' राज्य के संगारेड्डी जिले में स्थित कंपनी ‘ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड’ के खिलाफ बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था.
ईडी ने एक बयान में कहा,'कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी की जमीन, इमारत और फैक्ट्री परिसर शामिल हैं और इनकी कीमत करीब 5.67 करोड़ रुपये है.
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया के लिए कंपनी या उसके निदेशकों से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका. ईडी ने कहा, 'धन शोधन का मामला स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा कंपनी के खिलाफ ‘ट्रामाडोल’ दवा के अवैध निर्यात और विभिन्न निर्यात प्राधिकरणों से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी के लिए दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है.
‘ट्रामाडोल’ एक शक्तिशाली दवा है जिसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है जो नारकोटिक्स नामक दवाओं के समूह में आती है. इसका उपयोग गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है. डॉक्टर इसे तब ही मरीज को लिखते हैं जब कमजोर दर्द निवारक दवाएं काम न करें.
ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड एक निजी कंपनी है. इसका पंजीकृत दफ़्तर हैदराबाद में है. कंपनी पर अब गंभीर आरोप लगे हैं. ईडी इस मामले में तेजी से जांच कर रही है.
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