नई दिल्ली: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद चालान भरने में होने वाली झंझट से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है. अब चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई-कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है. इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं.


केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 1,142 करोड़ का फंड जारी किया गया है. इस फंड को अलग अलग 25 राज्यों में बांटा गया है. केंद्र सरकार की ओर से ई कोर्ट की सुविधा के लिए जुलाई 2021 का अंतिम समय तय किया गया है.


दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में नौ ई-कोर्ट चालू किए गए थे. इन राज्यों में 20 जनवरी 2021 तक रिकॉर्ड 41 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ. राजधानी दिल्ली में भी दो ई कोर्ट खोले गए थे. कोरोना काल के दौरान ई कोर्ट के जरिए चालान भरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गयी थी.


कैसे भर सकते हैं ई कोर्ट से चालान?
ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होने पर पोर्टल की तरफ से वाहन मालिक को एक मैसेज भेजा जाएगा. 24 घंटे के भीतर इस लिंक के जरिए चालान का पेमेंट किया जा सकता है. आपका चालान कैमरे या पुलिस किसी से भी ओर से किया गया हो, आप ई कोर्ट के जरिए इसका भुगतान कर सकते हैं. भुगतान होने पर इसीक रशीद भी आपको तुरंत मिल जाएगी.


यह भी पढ़ें-
Share Market News: जबरदस्त गिरावट से हाहाकार, सेंसेक्स 1355 अंक टूटा, Nifty ने 330 पॉइंट्स का गोता लगाया
Corona in India: देश में कोरोना ने अबतक के सभी रिकॉर्ड तोड़े, पहली बार एक दिन में एक लाख नए मामले दर्ज