तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग (TSEC) ने राज्य में जल्द ही होने वाले 'द्वितीय साधारण ग्राम पंचायत चुनावों' के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी हैं. आयोग ने बुधवार (19 नवंबर, 2025) को एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में सुधार और उसे पुनः प्रकाशित करने के लिए नया कार्यक्रम घोषित किया है.

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राज्य चुनाव आयुक्त आई. रानी कुमुदिनी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, जिला पंचायत अधिकारियों (DPOs) को मतदाता सूचियों की जांच करने और वार्ड/ग्राम पंचायत की मैपिंग में हुई किसी भी त्रुटि (Mis-Mapping) को तत्काल सुधारने का आदेश दिया गया है.

चुनाव आयोग ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश

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चुनाव आयोग ने तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धाराओं और संविधान के अनुच्छेद 243-K के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह शेड्यूल जारी किया है. आयोग ने निर्देश दिया है कि अधिकारियों को रविवार (23 नवंबर, 2025) तक सभी सुधार कार्य पूरे करने होंगे. इसके अलावा, आयोग की अधिसूचना के मुताबिक, गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को मतदाताओं से व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त किया जाएगा और ग्राम पंचायत/वार्ड की गलत मैपिंग की जांच की जाएगी. इस दौरान मतदाताओं के पते में बदलाव किए बिना वार्ड या जीपी में सुधार किया जाएगा.

इसके अलावा, शनिवार (22 नवंबर, 2025) को जिला पंचायत अधिकारियों (DPOs) की ओर से प्राप्त अनुरोधों और आपत्तियों का निपटारा करना. 23 नवंबर, 2025 को जिन ग्राम पंचायतों में बदलाव किए गए हैं, वहां फोटो मतदाता सूची का अंतिम पुन: प्रकाशन. 23 नवंबर, 2025 मतदाताओं की संख्या में बदलाव के अनुसार मतदान केंद्रों की अद्यतन सूची का पुन: प्रकाशन किया जाएगा.

मतदान से पहले मतदाता सूची को त्रुटिहीन करना ECI की प्रतिबद्धता

राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया एक जुलाई, 2025 को अर्हता तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर की जा रही है. आयोग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 23 नवंबर, 2025 को सुधारों को अंतिम रूप दें और एक जिम्मेदार अधिकारी को लैपटॉप और डेटा के साथ राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में भेजें, ताकि 'Te-poll' सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव अपडेट किए जा सकें. इस कदम से यह साफ है कि आयोग राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान से पहले मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिहीन हो.

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