DGCA Amend CAR: विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों को राहत दी है. इसको लेकर डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के नियमों में बदलाव किया है. इससे कई यात्रियों को टिकट का पैसा मिलने में अब से आसानी होगी. 


डीजीसीए ने कहा कि सीएआर में संशोधन करने से उन पैसेंजरों को फायदा मिलेगा जिनकी फ्लाइट कैंसल होगी, बोर्डिंग करने से मना कर दिया गया हो या फ्लाइट में देरी हो रही है. इसी को लेकर डीजीसीए ने सीएआर के नियमों में संशोधन किया है. एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली श्रेणी में यानी ‘डाउनग्रेड’ करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75 प्रतिशत वापस लौटाना होगा. 


क्या फायदा होगा? 


अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट की श्रेणी कम किए जाने पर विमान की तय की गई दूरी के आधार पर टिकट कीमत के 30 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक (कर सहित) भरपाई की जाएगी.






कितने सफर पर कितना पैसा मिलेगा?


डीजीसीए ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर की फ्लाइट में टिकट का 30 फीसदी पैसा वापस तब मिलेगा जब यात्रा 1500 किलोमीटर से कम हो. ऐसे ही 50 प्रतिशत टिकट पैसा तब मिलेगा जब सफर 1500 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच हो.


इससे ज्यादा यानी 3500 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर टिकट का 75 फीसदी पैसा वापस मिल जाएगा. इससे कई यात्रियों की परेशानी कम हो जाएगी. इसको लेकर बहुत समय से मांग की जा रही थी. 


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