Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली के कंझावला इलाके में हुए हादसे पर सोमवार (2 जनवरी) को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा कि हम इस मामले में ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. इस बीच सोमवार को कंझावला हादसे को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि युवती के साथ हुआ हादसा दुखद है और पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है.


दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है. उन्होंने बताया कि पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली है. उन्होंने कहा कि पुलिस परिवार के संपर्क में है और उनके आरोपों के हिसाब से भी जांच की जा रही है. आइए जानते हैं कि कंझावला कांड को लेकर पुलिस ने क्या थ्योरी दी है...


कार से युवती 10 से 12 किमी तक घसीटा


स्पेशल सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि युवती को 10 से 12 किलोमीटर तक कार से घसीटा गया था. उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जो भी सामने आया है, उसकी जानकारी पीड़ित परिवार से साझा की गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर देगी और सारे सबूतों को इकट्ठा कर अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. 


किन धाराओं में केस हुआ है दर्ज?


दिल्ली पुलिस ने सुल्तानपुरी सड़क हादसे में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 304, 304ए, 34 में केस दर्ज किया है. पांचों आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन, मिथुन और  मनोज मित्तल के तौर पर हुई है. तीन दिनों की पुलिस रिमांड में सामने आने वाली चीजों के हिसाब से जांच आगे बढ़ेगी.


पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर बढ़ सकती हैं धाराएं


दिल्ली पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिए जाने के बाद अगर उसमें किसी अन्य अपराध की पुष्टि होती है, तो वो धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी सुल्तानपुरी सड़क हादसे में 302 और 376 धारा नहीं जोड़ी गई है. अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा सामने आता है, तो ये धाराएं भी चार्जशीट में जोड़ दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए धारा 304 जोड़ी गई है, जिससे उन्हें जमानत न मिल सके. 


सख्त सजा दिलाने के लिए जुटाए जा रहे सबूत


स्पेशल सीपी ने बताया कि सुल्तानपुरी सड़क हादसे के मामले में लीगल टीम की मदद भी ली जा रही है. उन्होंने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ फिजिकल, ओरल, सीसीटीवी समेत हर तरह के सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिससे आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके. उन्होंने कहा कि सबूतों को इकट्ठा कर उनके हिसाब से हादसे की टाइमलाइन बनाई जाएगी. 


आरोपियो के बयानों पर भरोसा नहीं- दिल्ली पुलिस


सुल्तानपुरी सड़क हादसे के आरोपियों के बारे में सामने आया था कि सभी आरोपी 31 दिसंबर की रात को मुरथल गए थे, लेकिन वहां से वापस दिल्ली आ गए थे. हालांकि, दिल्ली पुलिस आरोपियों के इन बयानों को सही नहीं मान रही है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इनके बयानों को सच नहीं माना जा सकता है. 


पुलिस की थ्योरी में झोल


प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल सीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात में सुल्तानपुरी इलाके में स्कूटी सवार युवती की कार से टक्कर हो गई थी. आरोपी युवती को कई किमी तक घसीटते रहे. वहीं, किसी मोड़ पर युवती का शव कार के नीचे से निकल कर कंझावला रोड पर नजर आया था.


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