Umar Khalid Released: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को जेल से रिहा कर दिया गया है. जेल अधिकारियों ने ये सूचना दी. उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. जिसके बाद अब उन्हें रिहा किया गया है. खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए ये राहत मिली है. हालांकि एक हफ्ते बाद उमर खालिद को फिर से सरेंडर करना होगा. 


पिछले कई महीनों से जेल में बंद उमर खालिद ने कोर्ट से अपनी बहन की शादी के लिए रिहाई की गुहार लगाई थी. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया. 


कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत
दिल्ली की कोर्ट ने उमर खालिद को कई शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है. खालिद से कहा गया है कि वो इस दौरान किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू नहीं दे सकता है. मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकता है. इसके अलावा उमर खालिद को लगातार जांच अधिकारी के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है. इन शर्तों का उल्लंघन करने पर अंतरिम जमानत तुरंत रद्द करने की बात कही गई है. 


दिल्ली दंगा मामले में हुई थी गिरफ्तारी
राजधानी दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसने एक दिन बाद दंगों का रूप ले लिया. इन दंगों में करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे. दंगों के बाद मामले की जांच शुरू हुई और कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया. जिनमें उमर खालिद का नाम भी शामिल था. उमर खालिद पर दंगों की साजिश रचने का आरोप है. जिसके चलते पिछले कई महीनों से वो जेल में हैं. इस मामले को लेकर उमर खालिद की जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है.


दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में खालिद की जमानत का विरोध किया. पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा कि जमानत अर्जी पर विचार न करें. इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कैसे उमर खालिद ने दंगों के दौरान पूरी दिल्ली को जाम करने की साजिश रची थी. पुलिस ने कोर्ट में खालिद की वॉट्सऐप चैट्स का जिक्र किया. जिनमें चक्का-जाम की बात कही गई थी. 


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