दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट की NIA कोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को देश में आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. एनआईए कोर्ट ने जिन दो आरोपियों को दोषी ठहराया है, उनके नाम जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर है. एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 18, 19 और 39 के तहत उन्हें दोषी करार दिया है.
आरोपियों के खिलाफ क्या थे आरोप?
दरअसल, दोनों दोषियों, जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर, पर यह आरोप लगाया गया था कि वे आतंकवादी बहादुर अली के साथ आतंकवादी घटना की साजिश रचने, आतंकवादियों को पनाह देने और उनकी मदद करने में शामिल थे. आतंकवादी बहादूर अली पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीर में तनाव भड़काने के लिए पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर आया था.
कोर्ट अगले साल सुनाएगी फैसला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने साल 2017 के सितंबर महीने में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में रहने वाले नजीर अहमद पीर और जहूर अहमद पीर को गिरफ्तार किया था. इसके बाद एनआईए ने दोनों आरोपियों को अदालत के पेश किया. इसके बाद लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर लगाए गए सभी आरोप को सिद्ध करते हुए उन्हें दोषी करार दिया है. इसके बाद अब अदालत इन दोनों दोषियों की सजा को लेकर अगले साल 8 जनवरी, 2026 को अपना फैसला सुनाएगी.
दिल्ली आतंकी हमले की NIA कर रही जांच
वहीं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला के बाहर हुए एक कार धमाके की भी तेजी से जांच कर रही है. राष्ट्रीय एजेंसी ने दिल्ली आतंकी हमले को लेकर अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है. वहीं, इस आतंकी हमले में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है. इस टेरर मॉड्यूल की जांच की कड़ी हरियाणा राज्य के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी. अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत कई डॉक्टरों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि होने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की भी जांच चल रही है और तो और यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी संकट बना हुआ है.
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