राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने लॉकडाउन लगने के बाद टाइम टेबल को लेकर कुछ बदलाव किया है. राजधानी में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो के अंतराल में कुछ बदलाव किए गए हैं. दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में 19 अप्रैल की रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू होने के चलते दिल्ली मेट्रो की सेवा सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यानी पीक आवर्स के दौरान सभी नेटवर्क लाइन्स पर 30 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेगी.


इसके साथ ही, दिल्ली मेट्रो की तरफ से कहा गया कि बाकी समय में सभी नेटवर्क पर एक घंटे के अंतराल में दिल्ली मेट्रो की सेवा उपलब्ध रहेगी. हालांकि, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेट्रो में प्रवेश की इजाजत दी जिन्हें सरकार के हिसाब से छूट रहेगी और जिनके पास मान्य पहचान पत्र होगा. इस दौरान मेट्रो सीटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर चलेगी, खड़े होकर कोई यात्रा नही करेगा.


दिल्ली में आज रात 10 बजे से लॉकडाउन


कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर दिल्ली में आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू हो रहा है. इस दौरान जिन सेवाओं को अनुमति दी गई है उन्हें छोड़कर सभी-  प्राइवेट दफ्तर और इस्टैब्लिशमेंट, दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, वीकली मार्किट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एडुकेशनल और कोचिंग इंस्टिट्यूट, सिनेमा हॉल, थियेटर, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम/ असेम्बली हॉल, एंटरटेनमेंट/एम्यूजमेंट/ वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर्स, नाई की दुकान, स्विमिंग पूल (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में भाग लेने वाले स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग जहां हो रही हो उनके अलावा), कंस्ट्रक्शन साइट (जहां ऑनसाइट मजदूर रह रहे हों उनके अलावा) कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. 


सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ स्पोर्ट्स/ एंटरटेनमेंट/ एकेडमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहारों से संबंधित गैदरिंग पर प्रतिबंध होगा. स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स इवेंट की इजाज़त होगी लेकिन बिना दर्शकों के.


किसे इजाजत?


हालांकि, भारत सरकार के ऑफिसर/ऑफीशियल इससे जुड़े ऑटोनॉमस/सबऑर्डिनेट्स दफ्तर और PSU (वैध आई-कार्ड दिखाने पर) पर रोक नहीं होगी. इसके साथ ही,  दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारी, स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, 2 जेल, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े लोग को इजाजत होगी. सरकारी अधिकारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट संचालन से जुड़े लोग (वैध आई कार्ड दिखाना होगा). ज्यूडिशियल ऑफिसर्स और कोर्ट से जुड़े ऑफीशियल (वैध आईकार्ड, फ़ोटो एंट्री पास, कोर्ट द्वारा जारी परमिशन लेटर दिखाना होगा).


इसके अलावा, सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोग. गर्भवती महिला और मेडिकल सर्विस मरीजों के साथ अंटेंडेड को छूट दी गई है. हालांकि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर दिखाने होंगे. अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और  कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिये जा रहे लोगों को छूट रहेगी.


एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को को छूट रहेगी. अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. इनके लिए किसी तरह की परमिशन या ई-पास जरूरत नहीं होगा. परीक्षा देने वाले छात्र को एडमिट कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी, साथ ही ड्यूटी पर लगाए गए एग्जामिनेशन स्टाफ को भी अपना आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी.


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