नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से 'अपनों' को खोने वाले परिवार को वित्तीय मदद देने का निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को नोटिफाई कर दिया है. इस योजना के तहत पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसने कोरोना की वजह से एक सदस्य को खो दिया. इसके अलावा, अगर मृतक परिवार में एकमात्र कमाने वाला था तो परिवार को 2500 रुपये मासिक सहायता राशि दी जाएगी.


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा 18 मई को की थी. अधिसूचना के मुताबिक, 'सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती करने पर भी विचार करेगी. इसके अलावा, राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताता है.'


अधिसूचना में कहा गया है कि मृतक और आश्रित व्यक्ति दोनों ही दिल्ली के निवासी होने चाहिए. मौत की पुष्टि कोविड से मौत होने के तौर पर होनी चाहिए या कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के एक महीने के भीतर मौत हुई हो. साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने मौत को कोविड मृत्यु के तौर पर सत्यापित किया हो. हालांकि सहायता राशि के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा नहीं तय की गई है.


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