नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 नवंबर से ऑड-ईवन योजना लागू करने का एलान किया था. दिल्ली सरकार ने आज बताया है कि ऑड-ईवन योजना में इस बार सीएनजी गाड़ियों को भी छूट नहीं मिलेगी. हालांकि केजरीवाल ने बताया है कि महिलाओं को ऑड-ईवन योजना में छूट दी जाएगी.
बता दें कि दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार इस दौरान लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए मास्क भी बांटेगी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से दीवाली के मौके पर कम पटाखे जलाने की अपील भी की है. केजरीवाल ने कहा है कि सड़कों की सफाई मशीनों की मदद से होगी, पेड़ लगाए जाएंगे और शहर में प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 जगहों के लिए विशेष योजना भी इसमें शामिल है.
लग सकता है 20 हजार रुपए का जुर्माना
पहले से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. अब ऑड-ईवन योजना का उल्लंघन करने पर भी अधिकारी भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहे हैं. अधिकारियों ने बताया है कि इस योजना का उल्लघंन करने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है.
क्या होता है ऑड-ईवन नंबर
मैथ्स की भाषा में 1,3,5,7 औऱ 9 को ऑड नंबर कहते हैं. इसी तरह 2,4,6,8 और 0 को इवेन नंबर कहा जाता है.
क्या है ऑड-ईवन फॉर्मूला
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप महीने की 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे. क्योंकि इन तारीखों में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी.
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