नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा ने चांदनी चौक से विधायक और पूर्व आप नेता अलका लांबा को बुधवार को नोटिस जारी कर आप विधायक सौरभ भारद्वाज की अयोग्य ठहराने की अर्जी पर 18 सितम्बर तक जवाब देने को कहा है. पिछले हफ्ते लांबा ने दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और घोषणा की थी कि वह कांग्रेस में लौट गई हैं. विधानसभा सचिव सी वेलमुरुगन की ओर से जारी नोटिस के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने इस मामले में निजी सुनवायी का निर्देश दिया है जो कि 18 सितम्बर को शाम चार बजे उनके चैंबर में होगी.
इसमें कहा गया है, ''विधानसभा अध्यक्ष ने अर्जी की जांच पड़ताल की है और निर्देश दिया है कि अर्जी की सामग्री पर आपकी टिप्पणी मांगी जाए. विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अर्जी पर 18 सितम्बर शाम तीन बजे तक या उससे पहले अपनी टिप्पणी निश्चित रूप से सौंपें.'' इससे पहले पूर्व आप विधायकों कपिल मिश्रा, संदीप कुमार, अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को दल-बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा चुका है.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी से पिछले कई महीनों से नाराज चल रही अलका कई मौकों पर कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं की तारीफ करती नजर आईं थी. अब अलका लांबा ने आप से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है. वह पहले भी एनएसयूआई और कांग्रेस में रह चुकी हैं. अलका कई सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद 26 दिसंबर 2014 को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थीं. उसके बाद वे 2015 विधानसभा चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक चुनी गईं.
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