नई दिल्ली: दिल्ली का वोटर बनने के लिए आपको पास अब सिर्फ दो दिन का ही समय बाकी है. यानी दो दिन के भीतर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. चुनाव आयोग दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख तय कर चुकी है. अगले महीने 8 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी. नतीजे 11 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.
दिल्ली निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस साल एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने वाले लोग दिल्ली की वोटर लिस्ट में 11 जनवरी तक अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. दिल्ली का वोटर बनने के लिये आवेदकों को दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय की वेबसाइट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप का विकल्प मुहैया कराया गया है.
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आयोग ने साफ किया कि वोटर को केवल मतदाता पहचान पत्र होने के आधार पर चुनाव के दौरान अपना वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा. वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए वोटर्स का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है. ऐसे वोटर्स, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि मोबाइल फोन से एसएमएस कर या दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन एप या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 के जरिए कर सकते हैं.
आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे इसके लिये फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वोटर अपने विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी मतदान केंद्र या निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) में आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरा फॉर्म-6 भी जमा कर सकते है.
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