Scrap Policy: पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद रोड टैक्स पर मिलेगी इतनी छूट, जानें क्या करना होगा
Scrap Policy In Delhi: केजरीवाल सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण देखते हुए सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने की तैयारी कर रही है.
Delhi Scrap Policy: दिल्ली सरकार ने आज नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. यह नीति दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अंतिम अनुमोदन के बाद लागू होगी. वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी. दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट' दिखाने पर नए गाड़ी खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25 फीसदी और परिवहन वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग करने पर आप सरकार के रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से 'सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट' मिलेगा.
बीएच (भारत) श्रृंखला के तहत रजिस्टर्ड नए वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार दो साल के लिए मोटर वाहन कर जमा करने के लिए उत्तरदायी है. सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट दिखाने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन टैक्स का 15 फीसदी होगा. इस नीति की शुरुआत के साथ केजरीवाल सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की संख्या को कम करना है.
तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को छूट
- गैर परिवहन वाहनों के लिए छूट नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर 8 फीसदी से 25 प्रतिशत तक होगी.
- 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत, लागत स्लैब में पेट्रोल, सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 25 फीसदी तक की अधिकतम छूट मिलेगी. डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 20 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.
- 5 लाख रुपये से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 20 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट होगी.
- 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 10 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट दी जाएगी.
- 20 लाख रुपये से ज्यादा के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल / सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में 12.5 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन टैक्स में आठ प्रतिशत तक की अधिकतम छूट मिलेगी.
दिल्ली सरकार ने कहा
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दुनिया के बहुत सारे शहर कचरे के निपटान से जूझ रहे हैं और इसके लिए समाधान तलाश रहे हैं. मुझे विश्वास है कि यह नीति दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों से बदलने और स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करेगी.
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