नई दिल्ली: यूपी के उन्नाव में 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में दोषी ठहराये गये बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर आज बहस होगी. सुनवाई दोपहर 12.30 बजे होगी. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सोमवार को सेंगर को इस मामले में दोषी ठहराया. जिला जज धर्मेश शर्मा ने हालांकि मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया.


सेंगर को आईपीसी के तहत रेप और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है. जिन धाराओं के तहत कुलदीप सिंह सिंगर को दोषी करार दिया गया है उसमें कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.


तीस हजारी कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर कराया गया. कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं. कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया?


मामले में दर्ज हैं पांच एफआईआर


सेंगर ने 2017 में एक युवती का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था. उस समय युवती नाबालिग थी. उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था.


उन्नाव रेप कांड में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार


कोर्ट ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पोक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे. इस केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बाकी में अभी भी सुनवाई इसी कोर्ट में चल रही है, जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत, सड़क दुर्घटना में उसके परिवार से मारे गई दो महिला और पीड़िता के साथ किए गए गैंगरेप और उसके चाचा के खिलाफ कथित रूप से झूठा मामले दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है.