एक्सप्लोरर

Covid-19 Restrictions: अदालत ने हवाईअड्डों और विमान में मास्क न लगाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दिया आदेश

अदालत ने कहा कि कोविड-19 (Covid-19) से बचाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज होना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए.

Covid-19 Restrictions: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को हवाईअड्डों (Airports) और विमान में मास्क लगाने और हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) अभी समाप्त नहीं हुई है और रह-रहकर सिर उठा रही है.

अदालत ने कहा कि कोविड-19 से बचाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज होना चाहिए, बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को ‘नो-फ्लाई’ (उड़ान निषेध) सूची में डाल देना चाहिए. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सख्ती जरूरी है.

क्या बोले मुख्य न्यायाधीश ?
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि गंभीरता से नियमों का पालन नहीं होता, इसलिए यह आवश्यक है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) समेत अन्य एजेंसियां नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

पीठ ने कहा, “इसके लिए डीजीसीए को विमानन कंपनियों को अलग से बाध्याकारी निर्देश जारी करना चाहिए, ताकि वे हवाईअड्डों और विमानों में कर्मचारियों, एयर होस्टेस, कप्तान, पायलट व अन्य स्टाफ को उन यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करें, जो मास्क लगाने तथा हाथ धोने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते मिलते हैं.”

अदालत ने डीजीसीए को दिए क्या आदेश ?
अदालत ने डीजीसीए की वकील अंजना गोसाईं की इस दलील का संज्ञान लिया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 मई को एक अन्य आदेश जारी कर कोविड-19 से बचाव के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा था. गोसाईं खुद कोविड-19 से संक्रमित हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुईं.

उन्होंने कहा कि हवाईअड्डों और विमानों में मास्क से जुड़े नियमों पर कड़ाई से अमल करवाया जा रहा है. पीठ ने कहा, “उक्त आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और रह-रहकर सिर उठा रही है.”

कब होगी इस मामले में अगली सुनवाई ?
अदालत ने कहा कि दिशा-निर्देश पहले से हैं और उनका अनुपालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जो असल समस्या है. पीठ ने कहा कि दिशा-निर्देशों पर अमल के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की.

अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया, जो उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के एक वर्तमान न्यायाधीश के अनुभव के आधार पर दायर की गई थी. न्यायमूर्ति सी हरि शंकर (Justice C Hari Shankar) ने हवाईअड्डे से विमान में जाते यात्रियों को मास्क नहीं लगाए देखा था, जिसके बाद उन्होंने आठ मार्च 2021 को स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया था.

Target Killing: 'आतंक फैलाने वालों को बख्शें नहीं, कश्मीरी और बाहरी सभी की सिक्योरिटी हो कड़ी', अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग की 10 बड़ी बातें

Telangana: CBI ने पुलिस कमांडेंट को किया गिरफ्तार, 950 किलो कीमती मेटल चुराने का है आरोप

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल

वीडियोज

Parliament में आज जानिए किन मुद्दों पर होगी बात, सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है जमकर बहस
SIR Controversy: 'आखिरी सांस तक कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा'- Mamata Banerjee | TMC | West Bengal
Goa Nightclub Fire Case: नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | Breaking
UP News: धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर ब्लेड से हमला, युवती की हालत गंभीर | Breaking
Parliament Winter Session: लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, SIR समेत कई मुद्दों पर होगी बहस

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi

Source: IOCL

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
'मैं वो वाला हुमायूं कबीर नहीं', बाबरी मस्जिद के लिए चंदा देने वाले लोग क्यों दूसरे विधायक को लगा रहे फोन, जानें अब तक कितना फंड जुटा
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
Thailand Vs Indian Currency: थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
थाईलैंड में कमाएंगे 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे कितने, जानें कैसे मालामाल कर सकता है ये खूबसूरत देश
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
Video:
"और ले लो सेल्फी" बंदर के साथ पोज मार रही थी पापा की परी, तभी हो गया हमला- वीडियो वायरल
Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
Embed widget