नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है. कोर्ट ने कहा कि मास्क एक 'सुरक्षा कवच' है जो कोविड 19 वायरस को फैलने से रोकेगा.


बता दें एक याचिका दाखिल कर कार में अकेले बैठे व्यक्ति के मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी. बता दें कि राजधानी दिल्ली में मास्क ना पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है. साथ ही कई बार ऐसी खबरें भी आयीं जब कार में अकेले बैठे व्यक्ति का चालान काटने पर लोगों का पुलिस के साथ विवाद भी हुआ. अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है.


दिल्ली: इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड केस
राजधानी में मंगलवार को कोविड-19 के 5100 नए मामले आए जो पिछले साल 27 नवंबर के बाद , एक दिन में यहां सामने आए सर्वाधिक मामले हैं. पिछले साल 27 नवंबर को शहर में 5,482 मामले सामने आये थे. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को इस संक्रमण से 17 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 11,113 हो गयी. पिछले कुछ हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के बीच संक्रमण दर 4.93 प्रतिशत है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आप सरकार महामारी की स्थिति पर चौकन्नी है और करीब नजर रखी हुई है.


30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू
दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से इस पूरे महीने के लिए सात घंटे का रात्रि कर्फ्यू लगा दिया. हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गयी है. कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है.


दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों, ऑटो और टैक्सियों जैसे सार्वजनिक परिवहन को रात के कर्फ्यू के दौरान केवल छूट वाली श्रेणियों के लोगों के परिवहन के लिए निर्धारित समय के भीतर चलने की अनुमति होगी. पुलिस ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार द्वारा रात के कर्फ्यू के जारी आदेश का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगी.


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