Kalicharan On Mahatma Gandhi: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में आयोजित धर्म संसद (Dharm Sansad) 2021 के कार्यक्रम का समापन विवादों के साथ हुआ. यहां धर्मसंसद के आखिरी दिन संत कालीचरण (Saint Kalicharan) ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को लेकर अभ्रद भाषा का इस्तेमाल किया साथ ही उन्होंने देश के बंटवारे के लिए बापू को जिम्मेदार ठहराया. इसके बाद कालीचरण के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया है.


कालीचरण के इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने आलोचना की है. बता दें, कांग्रेस नेता और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे की शिकायत के बाद कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.


गोडसे को सलाम करता हूं- कालीचरण


बताते चले, रायपुर शहर के रावण भाटा मैदान में दो दिवसीय धर्मसंसद कार्यक्रम के समापन के दौरान कालीचरण ने कहा, इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है. उन्होंने कहा, हमारी आंखों के सामने 1947 में उन्होंने कब्जा कर लिया था. पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा किया. साथ ही राजनीति का सहारा लेकर बांगलादेश और पाकिस्तान पर कब्जा किया. मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की.






बापू हम शरमिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं- एनसीपी नेता


कालीचरण के इस विवादित बयान के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने धर्मसंसद से जुड़े एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कालीचरण पर तंज कसते हुए कहा, सतय, अहिंसा को झूठे और हिंसक कभी हरा नही सकते, बापू हम शरमिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं.


कालीचरण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए- कांग्रेस 


वहीं, इससे पहले कांग्रेस नेता संजय निरूपम ने कहा कि, यह भगवाधारी फ्रॉड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सरेआम गाली दे रहा है. इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए. इसके अलावा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि, ये कौन है जो हमारे राष्ट्रपति को गाली दे रहा है. मोदी जी कुछ करेंगे या इनको भी सिर्फ, दिल से माफ नहीं कर पाएंगे?


पुलिस ने इन धाराओं में किया है मामला दर्ज


रायपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि, "कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे की शिकायत पर पुलिस ने शहर के टिकरापारा थाने में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों ने इस केस के बारे में बात करते हुए बताया कि, कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 505(2) (विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और 294 (अश्लील कृत्य) के तहत अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है.


कालीचरण महाराज के बयान की निंदा करते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार को बयान दिया. उन्होंने अपने बयान में कहा कि, "महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बेहद आपत्तिजनक है और कालीचरण को पहले यह साबित करना चाहिए कि वह एक संत हैं."