नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल के शहरों में रेस्तरां खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और निगम के इलाकों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को खोलने के वहां की सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. मंत्रालय ने कहा है कि यह लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों को हल्का करने के बराबर है. गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को बंद संबंधी उपायों के लिए संशोधित निर्देशों को प्रसारित किया जिसमें उन गतिविधियों की इजाजत दी गई जो केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी संगठित संशोधित निर्देशों के तहत प्रतिबंधित हैं.


केरल सरकार ने जिन अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी है उनमें स्थानीय कार्यशालाओं, हज्जाम की दुकान, रेस्तरां, पुस्तक भंडार, नगर निकाय के तहत आने वाले एमएसएमएई, शहरों और कस्बों में थोड़ी दूरी की बस यात्रा, चार पहिया वाहन की पिछली सीट पर दो यात्रियों और स्कूटर पर पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करना शामिल है. गृह मंत्रालय ने कहा कि यह गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को हल्का करना और आपदा प्रबंधन कानून के तहत 15 अप्रैल को जारी उसके आदेश का उल्लंघन करना है.


केरल सरकार ने दो क्षेत्रों में कोविड-19 के संबंध में लागू बंद की पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की है जिसके तहत सोमवार से सम-विषम आधार पर निजी वाहनों समेत अन्य को और होटलों में बैठकर खाना खाने की सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है.


केरल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के दो मामले सामने आए थे जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 401 हो गई है जबकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं.


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