इस बजट में उनके लिए कुछ खास नहीं है जो लोग लोन लेकर घर खरीदना चाहते हैं. उनके लिए आयकर में पिछले साल मिल रही कुल पांच लाख रुपये तक की छूट इस वर्ष भी जारी रहेगी.


दरअसल लोन में ब्याज वाले हिस्से पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है.


कैसे पा सकते हैं इनकम टैक्ट में छूट




  • इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी में होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इसको जस का तस रखा गया है.

  • सेक्शन 24 के अंदर ब्याज पर दो लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है, वह भी मिलता रहेगा.


1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट एक साल के लिए बढ़ी




  • बदलाव सिर्फ किफायती मकानों को खरीदने पर होम लोन के ब्याज वाले हिस्से के भुगतान पर मिलने वाली टैक्स छूट को लेकर किया गया है.

  • घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स के 80 ईई वाले सेक्शन में 45 लाख रुपये तक के लोन के इंटरेस्ट पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है.

  • इस छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.


पचास लाख रुपये के मकान पर चार लाख रुपये तक का टैक्स बचेगा




  • मकान की कीमत अगर पचास लाख रुपये रहती है तो 80 ईईए वाले सेक्शन में 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी.

  • इस छूट को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

  • इस सूरत में होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर आपको कुल चार लाख रुपये तक का टैक्स बचाने में मदद मिलेगी.


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