मुंबई: अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा बीएमसी के खिलाफ दायर याचिका पर 26 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. 5 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कंगना के बांद्रा इलाके में स्थित ऑफिस में अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाकर बीएमसी ने बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया था. लेकिन कंगना ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. साथ ही साथ कार्रवाई के दौरान हुए साजो-सामान के नुकसान के एवज में 2 करोड़ रुपये का दावा बीएमसी पर किया है.

बता दें कि इसको लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के इशारे पर किया जा रहा है. हालांकि, शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे बेबुनियाद बताया था.

कंगना ने ट्विटर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कहा था कि आज मेरा घर टूटा है लेकिन कल तुम्हारा घमंड टूटेगा. अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, “जिस विचारधारा पे श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिव सेना का निर्माण किया था आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेच कर शिव सेना से सोनिया सेना बन चुके हैं, जीन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो.”

वहीं संजय राउत ने कहा था, “कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की तरफ से कार्रवाई की गई है. इसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है. आप इस पर मेयर या बीएमसी आयुक्त से बात कर सकते हैं.”

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