Bhima Koregaon Case: भीमा कोरेगांव मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है. दरअसल विशेष NIA कोर्ट ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज को 50,000 रुपये के कैश बेल बांड पर जमानत दे दी है. बता दें कि सुधा पिछले तीन सालों से जेल में बंद है. वहीं कैश बेल बॉंड के अलावा भी उन्हें कई शर्तों का पालन करना पड़ेगा. शर्तों के अनुसार सुधा को मुंबई में ही रहना होगा. इसके अलावा हाजिरी की तारीखों पर उन्हें आना होगा. मीडिया से केस से जुड़ी किसी तरह की बात करने पर मनाही है. इसके साथ उन्हें अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे.


दरअसल सुधा भारद्वाज को साल 2018 में भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिसंबर को उन्हें डिफॉल्ट जमानत दे दी थी. हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले को NIA ने चुनौती दी थी. 


 






क्या है मामला?


साल 2018 के जनवरी महीने में पुणे के पास भीमा-कोरेगांव लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में हिंसा होने से एक शख्स की मौत हो गई थी. वहीं, इस पूरे घटनाक्रम में सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया था. 


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