Bangalore News: बेंगलुरु में एक माइक्रोब्रूअरी को 7.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज वसूलना भारी पड़ गया. कस्टमर कोर्ट ने ब्रिगेड रोड स्थित शेक्सपियर-ब्रयूपब एंड किचन में ग्राहक को सर्विस चार्ज देने पर मजबूर करने के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पब से ग्राहक को 500 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा. 


दरअसल, पिछले साल मई में इंदिरानगर निवासी समीर अन्नागेरी कृष्णमूर्ति को पब से एक बिल मिला, जिसमें 7.5 प्रतिशत सर्विस चार्ज के रुपये शामिल थे. कानून के अनुसार सर्विस चार्ज वैकल्पिक और स्वैच्छिक है लेकिन समीर ने पब पर जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगाया. उन्होंने इसे लेकर शांतिनगर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज की थी. 


तीन दिन में भुगतान का आदेश


दूसरी तरफ पब प्रबंधन ने दावा किया कि उन्होंने ग्राहक को सेवा शुल्क वापस कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद रिफंड किया गया था. कोर्ट का मानना है कि शिकायतकर्ता मुआवजे का हकदार है. पब प्रबंधन को 30 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा गया है. 


सर्विस चार्ज को लेकर कानून 


बता दें कि, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) 2019 की धारा 18 (2) (आई) के तहत जारी आदेश होटल या रेस्तरां पर सर्विस चार्ज लगाने या किसी अन्य नाम के तहत इसे वसूलने पर रोक लगाता है. इसके तहत अगर सर्विस चार्ज बिल में जोड़ा जाता है तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) मोबाइल ऐप पर या 1915 नंबर पर कॉल करके या ई-दाखिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 


जबरन सर्विस चार्ज की वसूली को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच सर्विस चार्ज (Service Charge) से जुड़ा यह नया नियम बनाया गया था. नियमों में यह भी साफ किया गया है कि कोई भी होटल और रेस्तरां जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं. CCPA की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है. 


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