Student Gets Jail For Celebrating Pulwama Attack: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पुलवामा आतंकवादी हमले (Pulwama Terrorist Attack) के बारे में अपमानजनक फेसबुक पोस्ट करने पर एक व्यक्ति को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. इसी के साथ दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.


केंद्रीय अपराध शाखा के अनुसार, इंजीनियरिंग के छात्र फैज रशीद को जम्मू और कश्मीर में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाने वाले फेसबुक पोस्ट पर 14 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया था. फैज रशीद बेंगलुरु के कचरकनहल्ली का निवासी है. पुलिस ने फैज रशीद का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था और फोरेंसिक जांच करवाई थी.


इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा


पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 124A (देशद्रोह) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप पत्र दायर किया. फरवरी 2019 में गिरफ्तारी के बाद से फैज रशीद जेल में बंद है, क्योंकि उसकी जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया था. बता दें कि इस मामले के कई गवाह पुलिस कर्मी ही थे.


सजा सुनाते हुए जज ने क्या कहा?


न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं था. अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर जानबूझकर पोस्ट और टिप्पणियां कीं. उन्होंने महान आत्माओं की हत्या के बारे में खुशी महसूस की और महान आत्माओं की मृत्यु का जश्न मनाया, जैसे कि वो भारतीय नहीं था." जज ने कहा कि दोषी का अपराध इस महान राष्ट्र के खिलाफ और प्रकृति में जघन्य है.


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