Cattle Smuggling Case: कैटल स्मगलिंग केस में आरोपी टीएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सीबीआई के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें विशेष सीबीआई अदालत ने ईडी को मंडल को पशु तस्करी मामले में आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाने को कहा था.
अनुब्रत मंडल ने सीबीआई के इसी फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अनुब्रत मंडल के वकील ने शुक्रवार (3 मार्च) को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी की एकल पीठ से इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया.
दिल्ली में कपिल सिब्बल ने भी दायर की याचिकाइस याचिका को दायर करने पर पता चला कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस आशय से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दरवाजा खटखटा रहे हैं. कपिल सिब्बल कलकत्ता उच्च न्यायालय में मंडल के लिए दलीलें पेश कर रहे हैं. सिब्बल ने अदालत से मामले की फास्ट ट्रैक आधार पर सुनवाई करने की अपील की है. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सदस्य दिलीप घोष ने इस घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि मंडल जो भी प्रयास कर लें, अंत में उनको दिल्ली जाना ही होगा.
क्या है पशु तस्करी मामला?सीबीआई ने टीएमसी नेता को पश्चिम बंगाल में उनके आवास से बांग्लादेश से होने वाले पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था. मंडल पर आरोप है कि वह बांग्लादेश से भारत में होने वाले पुशओं को तस्करी के लिए एक सुरक्षित गलियारा उपलब्ध करवाते थे. 10 समन भेजने के बावजूद जब वह सीबीआई और ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया.