Engineer Rashid Terror Funding Case: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार (23 जनवरी 2025) को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने रशीद इंजीनियर की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि स्पेशल एनआईए कोर्ट एमपी-एमएलए मामले में सुनवाई नहीं कर सकती है.
इस मामले में अब हाई कोर्ट ने एनआईए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इंजीनियर राशिद के वकील ने कहा, "हमारी जमानत याचिका पर फैसला देने के लिए क्या कोई अदालत नहीं है? NIA कोर्ट ने पूरे मामले को सुना, 21 गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन हुआ और अपना ऑर्डर रिजर्व रखा, लेकिन फिर ये कह दिया कि इस मामले में फैसला सुनाने की मेरी ज्यूरिसडक्शन नहीं है."
हाई कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब
राशिद के वकील ने कहा, "ऑर्डर रिजर्व किए 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया. संसद का 3 सत्र खत्म चुका है और मेरे संसदीय क्षेत्र को संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है." अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी. कोर्ट ने उससे पहले एनआईए को जवाब देने के लिए कहा है. अपनी याचिका में रशीद ने जमानत के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला सुनाए जाने का अनुरोध किया था.
तिहाड़ जेल में बंद हैं इंजीनियर रशीद
इंजीनियर राशिद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. टेरर फंडिंग मामले में उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है. साल 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. पिछले साल राशिद को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के प्रचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी.
पिछले साल 24 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें लंबित जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का आग्रह किया गया था. लोकसभा चुनाव 2024 में इंजीनियर रशीद ने बारामूला सीट से वर्तमान सीएम उमर अब्दुल्ला को 2.05 लाख वोटों से हराया था.
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