Atique Ahmed On Conviction: माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद उसे नैनी सेंट्रल जेल से गुजरात के साबरमती केंद्रीय कारागार (सेंट्रल जेल) के लिए शाम को रवाना कर दिया गया.


इस बीच रास्ते में उसने एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मैं और मेरा भाई निर्दोष हैं. चित्रकुट में गाड़ी रुकने पर एबीपी न्यूज़ से अतीक अहमद ने कहा, ''हम हाई कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे. हम फैसले से संतुष्ट नहीं है. बिल्कुल फर्जी मामला था. अपहरण का केस फर्जी था.''


अतीक को वापस साबरमती जेल भेजा गया


अतीक अहमद कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद वापस गुजरात की साबरमती जेल में ले जाया जा रहा है. उसको लेकर यूपी पुलिस का काफिला मंगलवार (28 मार्च) की रात को लगभग साढ़े आठ बजे पर रवाना हुआ. अतीक को यूपी पुलिस का जो काफिला वापस ले जा रहा है उसमें 24 लोगों की टीम है. इस काफिले में अतीक के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है लेकिन उसके वकील विजय मिश्रा उसके साथ जा रहे हैं.






अतीक को हुई उम्रकैद की सजा


इससे पहले प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके दो साथियों को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण के मामले में आईपीसी की धारा 364ए के तहत सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई. उसके भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार दिया.


इससे पहले अतीक को साबरमती जेल से सोमवार (27 मार्च) को नैनी जेल लाया गया था. वहीं, उमेश पाल की मां और पत्नी का कहना है कि वो चाहती हैं कि अतीक को फांसी की सजा हो.


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