असम सरकार ने मंगलवार को कोविड के मामलों की समीक्षा करते हुए लॉकडाउन को 22 जून तक बढ़ा दिया है. इस दौरान कुछ जिलों में कुछ चीजों में ढील दी जाएगी. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है और मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं. यानी अब 16 जून को सुबह 5 बजे से 22 जून को सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे.


इस दौरान एएसडीएमए ने बताया कि राज्य में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की गई है और देखा गया कि कुछ जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन समग्र स्थिति अभी भी अनिश्चित है. साथ ही कहा कि राज्य भर में कोविड 19 को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए पर्याप्त उपाय जरूरी हैं. प्रतिबंध को लेकर एएसडीएमए ने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों, दुकानों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का काम कर्फ्यू शुरू होने से एक घंटे पहले ही बंद करना होगा और इसके लिए अलग-अलग जिलों में अलग-अलग समय दिया गया है.


तीन श्रेणियों में बांटा राज्य


कोरोना वायरस को रोकने के लिए बढ़ाए गए प्रतिबंध ने राज्य को तीन श्रेणियों में विभाजित कर दिया है. कामरूप मेट्रोपॉलिटन में गुवाहाटी शहर शामिल है, यहां पर कर्फ्यू के समय में एक घंटे की ढील दी गई है. ये दोपहर 2 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक चलेगा. वहीं दक्षिण सलमारा, माजुली, बोंगाईगांव, चिरांग, उदलगुरी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ और चराइदेव जिलों में पिछले 10 दिनों में पॉजिटिव केस 400 से कम हैं, इसलिए यहां प्रतिबंधों में ढील दी गई है और व्यक्तियों की आवाजाही सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक निश्चित की गई है.


वैक्सीन ले चुके कर्मचारियों को ऑफिस जाना जरूरी


जानकारी के मुताबिक अन्य सभी जिले मौजूदा प्रतिबंधों के तहत जारी रहेंगे और दुकानों के साथ-साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, साथ ही वो सभी सरकारी और निजी कर्मचारी जिन्होंने कोविड 19 वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कार्यालय आना होगा.


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