नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी और उनके तीन रिश्तेदारों की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में त्यागी और उनके रिश्तेदारों संजीव त्यागी उर्फ जूली, राजीव त्यागी और संदीप त्यागी उर्फ कुकी को एक लाख रुपए की जमानत राशि और उतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा. उन्हें यह जमानत तब दी गई जब वे अपने खिलाफ जारी समन पर अदालत में पेश हुए.

आरोपी किसी गवाह से संपर्क करने या उन्हे प्रभावित करने की कोशिश न करें

अदालत ने कहा,‘‘आरोपी लोग किसी गवाह से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. आरोपी किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. जब भी किसी आरोपी को बुलाया जायेगा, वह जांच में शामिल होंगा. आरोपी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जायेंगे. अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो आरोपी लोगों की जमानत रद्द कर दी जायेगी.

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ईडी ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया

ईडी ने एक याचिका भी दायर की जिसमें मामले के एक आरोपी दुबई के व्यवसायी राजीव सक्सेना को एक  "घोषित अपराधी" घोषित किये जाने की मांग की गई. ईडी ने दावा किया कि उसने उसके खिलाफ जारी किये गये वारंट का जवाब नहीं दिया है. ईडी के विशेष सरकारी अभियोजकों डी पी सिंह और एन के मत्ता ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया. अपनी याचिकाओं में तीनों आरोपियों ने कहा था कि "वे निर्दोष हैं और इस अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है."

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अदालत ने कहा कि याचिका पर वह 29 सितम्बर को विचार करेगा

अदालत ने इस मामले में 24 जुलाई को अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमेक्कानिका के पूर्व निदेशकों ग्यूसेप ओरसी, ब्रूनो स्पैगनोलिनी, त्यागी और अन्य आरोपियों को तलब किया था. अदालत ने आरोपियों को बुधवार को उसके सामने पेश होने के निर्देश दिए थे. इसके साथ ही इटली के बिचौलिए कार्लो गेरोसा और गुइडो हश्के और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के खिलाफ नए गैर जमानती वारंट जारी किए थे.

इन छह के अलावा अदालत ने 28 भारतीयों, विदेशी व्यक्तियों और कंपनियों को आरोपी के तौर पर तलब किया था. इनमें वकील गौतम खेतान, अगस्ता वेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेक्कानिका एसपीए शामिल हैं. अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी करते हुए कहा कि करीब दो करोड़ 80 लाख यूरो के कथित मनी लांड्रिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं.

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