नई दिल्ली: सूरत में आग हादसे के बाद दिल्ली में चौथी मंजिल से ऊपर चलने वाले कोचिंग सेंटर बंद करने का फैसला किया गया है. दिल्ली सरकार ने दमकल विभाग को अग्नि सुरक्षा के मानदंड का उल्लंघन करने वाले इमारतों में चौथी मंजिल के ऊपर चलने वाले कोचिंग संस्थानों को तत्काल बंद करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली दमकल विभाग को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश

दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली दमकल विभाग को अग्नि सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है ताकि सूरत जैसी ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को यहां रोका जा सके.

आदेश में कहा गया है कि यह निर्देशित किया गया है कि एहतियाती कदम के रूप में, पहले चरण में, ऊंची इमारतों (चार मंजिल से अधिक, स्टिल्ट फ्लोर को छोड़कर) में संचालित होने वाले ऐसे सभी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण निदेशक (अग्निशमन सेवा) द्वारा किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि अग्निशमन सेवा के निदेशक अग्नि मानदंडों के उल्लंघन में ऐसी इमारतों में चौथी मंजिल से ऊपर संचालित कोचिंग संस्थानों के संचालन को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे.

मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर जैसे कोचिंग हब इलाकों में शुरू किया जाएगा निरीक्षण 

जैन ने कहा कि यह निरीक्षण जल्दी ही राष्ट्रीय राजधानी के मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और ऐसे उन इलाकों में शुरू किया जाएगा जो कोचिंग हब है. दिल्ली अग्निशमन सेवा ने हर इलाके में निरीक्षण के लिए अधिकारियों को तैनात कर दिया है.

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