नई दिल्ली: लोकसभा में आज आधार संशोधन बिल पर चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा. बीजेपी ने इसके लिए अपने सभी सांसदो को व्हिप जारी किया है. लोकसभा में अपने सभी सांसदों को आज और सोमवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है. पार्टी ने इस उद्देश्य के लिये तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है और उसके 303 सांसद हैं. जानें इस बिल की मुख्य बातें.
बिलकीमुख्यबातें
- आधार धारक नाबालिग 18 साल का होने पर अपनी आधार संख्या रद्द करा सकेंगे.
- बैंक खाता, मोबाइल फोन कनेक्शन जैसी सेवाओं के लिए आधार स्वैच्छिक होगा.
- आधार प्रस्तुत नहीं करने वाले को किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता.
- आधार संख्या के उपयोग के लिए निर्धारित नियमों को तोड़ने पर सख्त सजा होगी.
12 जून को आधार संशोधन बिल को मिली थी कैबिनेट की मंजूरी
बता दें कि इसी साल 12 जून को धानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आधार संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी. बिल में संशोधन के बाद यदि किसी अन्य कानून की बाध्यता न हो तो किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्बर दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा.
नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़े जुर्माने का प्रावधान
सरकार का कहना है कि यूआईडीएआई लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरूपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी.
गौरतलब है कि संशोधन में आधार के उपयोग से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसी साल 28 फरवरी को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश- 2019 पर विचार किया था और राष्ट्रपति ने 2 मार्च को इस अध्यादेश की घोषणा की थी.
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