जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने इस साल जनवरी में कठुआ में आठ साल की एक बच्ची से हुए बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या के मामले में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 22 गवाहों का बयान दर्ज कराया.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीआपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए. इनमें सांझी राम और अन्य द्वारा रची गई साजिश का ब्योरा दिया गया. पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट का रूख किया था.
अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि बयानों से जांच में मदद मिली और उन्हें आशा है कि दोषियों को सजा मिलेगी. गौरतलब है कि रणवीर दंड संहिता (आईपीसी के समान) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आठ आरोपियों के खिलाफ दो आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं.
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुए रेप और मर्डर के मामले में कल जम्मू बंद रहा. कठुआ में 8 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हुई थी. पुलिस इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. स्थानीय लोग इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं.
कठुआ में नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में वकीलों के खिलाफ श्रीनगर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए. वकीलों ने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को चार्जशीट दाखिल करने से रोका था. हालांकि विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.