Railway Chain Pulling Rules: भारतीय रेलवे (Indian Railway) अपनी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई तरह के कदम उठाता रहता है. ऐसी ही एक सुविधा है सभी ट्रेन के कोच में लगे इमरजेंसी अलार्म चेन (Alarm Chain). आपात स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ने इमरजेंसी अलार्म चेन (Emergency Alarm Chain) हर रेलवे के कोच में लगता है, लेकिन बहुत यात्री इस चेन का गलत इस्तेमाल करते हैं. वह कई बार यात्री बिना वजह चेन पुलिंग करते हैं जिस कारण बाकी यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है.  


रेलवे ने 114 लोगों पर की कार्रवाई
ऐसे में इस तरह के यात्रियों पर कार्रवाई करने के लिए रेलवे ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं. उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इस तरह बेवजह चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों 1 जुलाई 2022 से 4 अगस्त 2022 तक कार्रवाई करते हुए करीब 114 यात्रियों के चालान कटे है. रेलवे बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करने पर  रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई करता है. इस दौरान रेलवे ने कुल 71,215 रुपये बतौर जुर्माना वसूला है.


हो सकती है जेल
आपको बता दें कि रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई उन लोगों पर की जाती है जो अपने घर के पास या मजाक-मजार में चेन पुलिंग करते हैं. ऐसे लोगों को 1 साल की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों  हो सकता है. इसके साथ ही ऐसे लोगों को जीवन भर सरकारी नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है.


इन कारणों से चेन पुलिंग करना वैद्द-
ट्रेन में अलार्म चेन को किसी आपात स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए लगाया गया है.अगर ट्रेन में आग लग जाती है तो ऐसे में यात्री चेन पुलिंग कर सकते हैं. वहीं अगर कोई बुजुर्ग या विकलांग (Disabled Person) व्यक्ति ट्रेन पर नहीं चढ़ सका है तो ऐसी स्थिति में भी चेन पुलिंग की जा सकती है. इसके साथ ही छोटे बच्चे के रेलवे स्टेशन पर छूट जाने पर या किसी की अचानक तबियत खराब होने या चोरी/डकैती की स्थिति में चेन पुलिंग को वैद्द माना जाता है.


ये भी पढ़ें-


Janani Suraksha Yojana: प्रेग्नेंट महिलाओं को सरकार दे रही है आर्थिक मदद! हर महीने मिलेंगे इतने रुपये


Costly Loan: RBI के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद इन दो बैंकों ने अपने कर्ज को किया महंगा! ग्राहकों पर बढ़ेगा EMI का दबाव