Post Office Account Rule: पोस्ट ऑफिस खाते के देश में करोड़ों खाताधारक हैं और वो डाक विभाग में खातों के जरिए अपने सामान्य लेनदेन को पूरा करते हैं. क्या आप जानते हैं कि इन खातों को बंद कराने की सूरत में ग्राहकों को एक डॉक्यूमेंट जमा कराना जरूरी होता है. यहां आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है. 

पोस्ट ऑफिस खाते को बंद कराने के लिए जरूरी है ये कागजातपोस्ट ऑफिस की पासबुक बिना जमा कराए पोस्ट ऑफिस अकाउंट बंद नहीं कराया जा सकेगा. भारतीय डाक विभाग ने जनवरी में ही एक सर्कुलर निकालकर ये जानकारी दी थी. पोस्ट ऑफिस खाते को बंद कराने से पहले खाताधारकों को इसकी पासबुक संबंधित पोस्ट ऑफिस में जमा करानी होगी. 

स्कीम मैच्योर होने पर भी जरूरी है पासबुक जमा करनाअगर आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम मैच्योर हो गई है तो भी आपको पासबुक जमा करानी होगी. इसके बाद डाक विभाग की तरफ से आपको अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट दी जाएगी. अकाउंट होल्डर अपने खाते के स्टेटमेंट के लिए भी ये अकाउंट क्लोजर रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. 

सभी तरह के पोस्ट ऑफिस खातों पर ये नियम लागूभारतीय डाक विभाग नागरिकों के कई तरह के खाते खोलता है और ये नियम सभी तरह के खातों पर लागू होगा. इसमें मंथली सेविंग स्कीम से लेकर किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तक शामिल हैं. इस तरह डाक विभाग ये नियम सभी अकाउंट्स के लिए लागू कर चुका है और इसकी जानकारी ग्राहकों को शाखाओं पर भी दी जा चुकी है. 

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