एटीएम का इस्तेमाल आज सभी लोग करते हैं. कई बार ऐसा होता कि आप बैंक एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं तो पैसे नहीं निकल पाते, लेकिन अकाउंट से कट जाते हैं. ऐसे मामले में आपके पैसे खाते में रिफंड होने का नियम है और बैंक शिकायत के बिना भी कुछ दिन में रुपये आपके अकाउंट में वापस डाल देता है. आप चाहें तो ऐसे मामले में शिकायत भी कर सकते हैं. आपकी शिकायत के बाद भी पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाती है.  

एटीएम से पैसे नहीं निकलने के बावजूद अकाउंट से कटने पर आप अपने संबंधित बैंक में इसकी शिकायत कर सकते हैं. यदि आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम के जरिए पैसे निकाल रहे थे तो भी इसकी शिकायत की जा सकती है. बैंक शिकायत का इतने दिन में करेगा निपटारा  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों की शिकायत मिलने पर बैंक को अधिकतम 12 वर्किंग डे में इसका निपटारा करना होता है और 12 दिन में आपके पैसे अकाउंट में जमा हो जाते हैं. यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में 1 जुलाई 2011 से बैंक को ग्राहक को देरी के लिए प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना होता है. 

ट्रांजेक्शन के 30 दिन में करें क्षतिपूर्ति का दावाबैंक से ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप ट्रांजेक्शन के 30 दिन में भीतर इसका दावा करें. बैंक को तय समय से ज्यादा देरी के लिए भुगतान करना होता है. यदि फिर भी बैंक पैसे जमा नहीं कराता है तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.  यह भी पढ़ें-

मनी मैनेजमेंट ऐप्स के जरिए आप खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जानें 

चेक जारी करने से पहले नए नियमों का रखें ध्यान, वर्ना उठाना पड़ सकता है नुकसान