AePS Transaction: भारत मे पिछले कुछ सालों में तेजी से डिजटलाइजेशन (Digitization) बढ़ा है. ऐसे में आजकल आधार कार्ड (Aadhaar Card) सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Important Documents) में से एक है. बच्चों को यह यह आधार कार्ड स्कूल में ही बनवा दिया जाता है. होटल में बुकिंग से लेकर अस्पताल (Hospital) तक सभी जगहों पर आजकल आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है. बिना आधार कार्ड के कोई भी जरूरी काम करने में परेशानी होती है. इस कार्ड के जरिए अब पैसे का ट्रांजैक्शन (AePS transaction) के लिमिट के अब 50,000 रपये कर दिया गया है. यह फैसला नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लिया है. यह आधार से चलने वाला पेमेंट सिस्टम है.


आपको बता दें कि कोरोना काल शुरू होने के बाद से आधार से चलने वाली मशीनें जैसे कि माइक्रो एटीएम (micro ATM) या पीओएस मशीन (PoS Machine) इस्तेमाल बहुत बढ़ा है. NPCI ने आधार से नकद निकले की लिमिट तक करने के बाद अब लहर दिन प्रति ग्राहक अधिकतम  5 बार कैश विड्रॉल कर सकता है. 


दिन में पांच बार लपैसे निकालने की सुविधा
आपको बता दें आधार कार्ड की मदद से चलने वाली मशीने माइक्रो एटीएम और पीओएस मशीन में अब हर दिन 5 बार कैश निकलने की सुविधा दी जाएगी. NPCI द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक कहा गया है कि इस नियम को 15 जनबरी से लागू किया गया है. बता दें कि आधार के जरिए पेमेंट करने के इस सिस्टम को एनपीसीआई ने तैयार किया है. इस सिस्टम के द्वारा केवल फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन की मदद से वेरिफिकेशन किया जा सकता है. इसके द्वारा माइक्रो एटीएम से पैसे निकाला जा सकता है.


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5 मिनी स्टेटमेंट निकाल सकेंगे
NPCI ने मार्च 2021 में बैंकों को यह निर्देश दिया था हर महिने में प्रति ग्राहक 5 मिनी स्टेटमेंट का नियम लागू किया गया था. लेकिन, अब इस सीमा को बढ़ाकर दिन में पांच बार तक की इस सीमा को तय कर दिया है. वहीं NPCI ने AePS से जुड़े माइक्रो एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये तक की सीमा तक की है. आकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक आधार से जुडे ट्रांजैक्शन में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. इस ट्रांजैक्शन के जरिए आप केवल आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के जिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इसमें बैंक इकाउंट नंहर की आवश्यता नहीं होती है. 


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