अगर आपके पास दो घर हैं और बहुत ज्यादा गहने हैं तो ये खबर आपके लिए है

500 और 1 हजार का नोट बंद होने के बाद से हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि लोग अपना काले धन को ठिकाने कैसे लगा रहे हैं. संपत्ति और सोना खरीदकर काला धन ठिकाने लगाने वालों पर एक मैसेज वायरल हो रहा है दावा है कि ना संपत्ति उन्हें बचा पाएगी और ना सोना. आखिर क्या है रातों की नींद उड़ा देने वाले इस मैसेज का सच आईए देखते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में के जरिए दावा कुछ ऐसा है कि अब आप 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख पाएंगे, मतलब अगर आपके पास तीन प्रॉपर्टी है तो आप मुश्किल में पड़ने वाले हैं. 500 और एक हजार के नोट बंद होने के बाद से बिल्कुल नया मैसेज लोगों को बेचैन कर रहा है. ये मैसेज चेतावनी दे रहा है और डरा रहा है.
. इसलिए हमारी पड़ताल में प्रॉपर्टी और सोने की खरीद के रजिस्ट्रेशन को लेकर किए जा रहे दोनों ही दावे झूठे साबित हुए हैं.
चेतावनी सिर्फ प्रॉपर्टी वालों के लिए नहीं है जो लोग सोना खरीद रहे हैं उनके लिए भी हैं. दावा है कि भारत सरकार सोना खरीदने और रखने वालों के लिए नया कानून ले आई है.
दावे कई सारे हैं और चौंकाने वाले हैं लेकिन सवाल ये है कि ये दावे कितने सच्चे हैं. एबीपी न्यूज़ ने वायरल हो रहे इन्हीं दावों की पड़ताल की है.
वायरल मैसेज में लिखा है, ”अगर आपके पास गहने या सोने के बिस्किट हैं.. या किसी दूसरे रूप में सोना है तो 25 नवंबर से सोना खरीदने एवं रखने वालों के लिए सोने का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं. 3 लाख तक के गहने पर रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और इससे ज्यादा के गहनों पर टैक्स लगेगा. और अगर इसके बाद कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन वाला सोना रखता है तो वो सरकारी खजाने में जब्त कर लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा.”
इसमें सात साल की सजा का प्रावधान है और इस काम में साथ देने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा. इस एक्ट में वो प्रॉप्रटी बेनामी मानी जाएगी जो किसी के नाम पर हो लेकिन उसके लिए पैसे किसी दूसरे ने भरे हों.
बेनामी संपत्ति यानि वो लोग जिन्होंने अपने पैसे से किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है और इस पैसे के बारे में आयकर विभाग को कोई जानकारी नहीं है. बेनामी एक्ट एक नवंबर से लागू हो चुका है जो तमाम बेनामी लेन-देन पर रोक लगाएगा.
नोएडा में विक्ट्री वन ग्रुप के निदेशक सुधीर अग्रवाल ने हमें बताया कि पैसा अगर सफेद यानि आपकी मेहनत का है तो आप उससे एक या दस मकान खरीद सकते हैं डरे वों तो जिन्होंने बेनाम संपत्ति बनाई है. प्रॉपर्टी के मैसेज का पेंच तो खुल गया.
ये एसोसिएशन देश भर के ज्वेलर्स की सबसे बड़ी संस्था है. उन्होंने हमें बताया ऐसा कोई नियम नहीं है गृहिणी कितना भी सोना रखें कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसका बिल होना चाहिए
इसके बाद एबीपी न्यूज़ ने पड़ताल की गहनों के रजिस्ट्रेशन वाले दावे की. दावे का सच जानने के लिए हमने बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एस के गोयल से बात की.
सबसे पहले बात करते हैं 2 से ज्यादा घर की रजिस्ट्री ना होने वाले दावे की. दरअसल 2 से ज्यादा घर ना होने की चेतावनी देने वाला ये मैसेज बेनामी संपत्ति के मुद्दे से जुड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि अगला निशाना बेनामी संपत्ति रखने वालों पर होगा.
क्या लिखा है इस वायरल हो रहे मैसेज में- एक बड़ा झटका और लगने वाला है. सावधान अगर आपके पास एक शहर या जिले में 2 मकान या प्लॉट हैं तो आप कोई 2 ही रख सकते हैं. 2 रजिस्ट्री ही मान्य होगी. दोनों में बिजली कनेक्शन लेना जरूरी होगा. 2 से ज्यादा बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा औऱ अब 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं होगी. अगर दो नंबर प्रॉपर्टी खरीदी है तो सावधान. आगे से एक नंबर का काम करें. मकान या प्लॉट अगर दो से ज्यादा हो तो आज ही जरूरतमंद को बेचे दें.