जानें, ‘लाभ का पद’ मामले में ‘आप’ के किन विधायकों की सदस्यता हुई है रद्द
आम आदमी पार्टी इस वक्त बेहद मुश्किल घड़ी से गुज़र रही है. ‘लाभ का पद’ मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है. राष्ट्रपति के इस बड़े फैसले के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार में भूचाल आ गया है. इन सब के बीच हम आपको उन 20 विधायकों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने इस मामले में अपनी सदस्यता गंवाई है.
हालांकि अब इन विधायकों की संख्या 20 रह गई है, क्योंकि इनमें से जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था. इसलिए 20 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है.
20 विधायकों की सदस्यता जाने के बाद आप के पास दिल्ली में अभी 46 विधायक हैं और ये आंकड़ा बहुमत के 36 विधायकों के आंकड़े से 10 ज्यादा है. ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार सुरक्षित है.
बाद में राष्ट्रपति ने इस केस को चुनाव आयोग के पास भेज दिया था. जहां इस मामले पर सुनवाई हुई और चुनाव आयोग ने इसको सही माना और राष्ट्रपति से इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी थी. जिसपर आज राष्ट्रपति कोविंद ने फैसला ले लिया है.
2015 में राष्ट्रपति के यहां पिटीशन दाखिल कर बताया गया था कि केजरीवाल की पार्टी के 21 विधायक संसदीय सचिव बनाए गए हैं. ये सभी लाभ के पद पर हैं. इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए.
दिल्ली में कोई भी विधायक रहते हुए लाभ का पद नहीं ले सकता है. आरोप था कि इसके बाद भी केजरीवाल की पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर उन्हें लाभ का पद दिया गया.