लागू हो गया जीएसटी, जानें इसके 10 बड़े फायदे!
व्यापारियों को जीएसटी में टैक्स भरने, रिफंड लेने में आसानी होगी. पहले दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे अब व्यापारियों को हर महीने एक और साल का एक यानी कुल 13 फॉर्म भरने होंगे.
जीएसटी में टैक्स के चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं. देश की 81 फीसदी चीजें 0-18 फीसदी के दायरे में आएंगी. इसमें कई चीजें सस्ती होंगी तो कुछ चीजें थोड़ी महंगी भी होंगी.
जीएसटी में टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. अब व्यापारियों को टैक्स की चोरी करने में बेहद मुश्किल होगी. जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स चोरी का पकड़ा जाना बेहद आसान हो गया है. और पकड़े जाने पर सजा बेहद कड़ी होगी.
शनिवार से देशभर में सामान की कीमत एक ही होगी यानी आप बिस्किट दिल्ली से खरीदें या बिहार से उसपर एक ही एमआरपी होगी. इससे कई राज्यों में व्यापार करने वालों को फायदा होगा. ध्यान रखिए अगर कोई जीएसटी के नाम पर आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे मांगता हो तो मत दीजिए.
जीएसटी लागू होने के बाद सबकुछ कागजों में होगा इसलिए सरकार को टैक्स चुकाना पड़ेगा. इसके अलावा इनकम टैक्स भी ज्यादा मिलेगा जिससे देश का राजस्व बढ़ेगा.
जीएसटी से देश को दो फीसदी जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है, सरकार को उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होंगी जिससे फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे जीडीपी दो फीसदी बढ़ेगी.
जीएसटी लागू होने के बाद नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे. अगले तीन महीने में पचास हजार नौकरियों के मौके बढ़ेंगे. जीएसटी लागू होने से पहले ही टैक्स और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने जीएसटी के लिए भर्ती भी शुरू कर दी.
जीएसटी में टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा. यानी कच्चे माल पर जो टैक्स व्यापारी ने चुका दिया. आगे सामान बनाने पर बढ़ी हुई रकम नहीं लागत पर ही टैक्स लगेगा. अगर 100 रुपये के कच्चे माल पर 12 फीसदी टैक्स दिया तो सामान बनने के बाद 100 पर ही टैक्स लगेगा 112 पर नहीं. इससे सामान की कीमत रहेगी और ग्राहकों को सस्ता सामान मिलेगा.
17 अप्रत्यक्ष करों और 23 सेस से आजादी देने वाला गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स यानी जीएसटी आज लॉन्च हो गया. संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर जीएसटी को लॉन्च किया. सेंट्रल हॉल में इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए कई वीवीआईपी मेहमान मौजूद रहे. जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया जा रहा है. जीएसटी आने के बाद 17 अप्रत्यक्ष कर खत्म हो चुके होंगे, जीएसटी में सिर्फ एक टैक्स लगेगा. पहले केंद्र और राज्य सरकारों के 17 अलग-अलग टैक्स भरने होते थे.
जीएसटी में छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है. बीस लाख तक सालाना कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे से बाहर हैं. 75 लाख तक बिजनेस करने वालों के लिए भी सरकार ने कंपोजीशन स्कीम दी है जिसमें 1, 2 और 5 फीसदी टैक्स ही भरना पड़ेगा़.