जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के कारण प्रदेश का पूर्ण राज्य दर्जा खत्म कर दिया गया और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. इसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार उठाई जा रही है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त 2025 को सुनवाई होनी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहान किया जाना चाहिए. ऐसे में आइये जानते हैं कि भारत में किसी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे प्राप्त होता है और इसके बाद वहां की सरकार को कौन-कौन सी शक्तियां मिलती हैं.

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क्या होता है पूर्ण राज्य दर्जे का अर्थ पूर्ण राज्य दर्जा का अर्थ होता है किसी राज्य को अपनी सरकार विधानसभा, सरकार और अधिकारों के लिए स्वतंत्र रूप से चुनने का प्रावधान मिला हो. इसमें उन्हें सरकार, कानून और वित्तीय अधिकार मिलते हैं. ऐसे राज्यों में जनता मतदान के माध्यम से अपना मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल भी चुनती है. वहीं केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती है. यहां के निर्णय और नियंत्रण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है. कैसे मिलता है पूर्ण राज्य का दर्जा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन, उनके क्षेत्र में बदलाव या नाम परिवर्तन का अधिकार संसद को है. इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को पेश किया जाता है जिसका माध्यम गृह मंत्रालय होता है. कई बार एक समिति या आयोग गठित किया जाता है, जो उस क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करता है. नया राज्य बनाने के लिए संसद में विधेयक को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित करना होता है. दोनों सदनों में बहुमत से पास होने ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह क्षेत्र आधिकारिक रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है. 

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सरकार को क्या-क्या मिलती है पावर

किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर वहां राज्य में तैनात पुलिस और अधिकारी उस राज्य के सरकार के अधीन काम करते है. राज्य में कोई भी कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती. राज्य के नेता विधानसभा में कानून प्रस्ताव करके पास करा सकते हैं. उस राज्य का मुख्यमंत्री भी अपने निर्णय खुद ले सकता है उसे उपराज्यपाल की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती.  राज्य में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर राज्य सरकार के हिसाब से होंगे. राज्य सरकार को व्यापार टैक्स और वाणिज्य के मामलों में सभी अधिकारी हासिल हो जाएंगे.

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