भारत में गाड़ियों से बढ़ते प्रदूषण के चलते उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने फैसला किया कि सड़कों पर अब 15 साल पुरानी पेट्रोल कार और 10 पुरानी डीजल कार चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा 15 साल पुरानी पेट्रोल या 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी अगर सड़क पर चलती पाई गई तो संबंधित विभाग आपकी गाड़ी उठा कर ले जाएगा और उसे स्क्रैप में दे दिया जाएगा.


यह फैसला उन लोगों को दुखी करने वाला था, जो अपनी गाड़ी को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और उसे हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहते हैं. चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इस पॉलिसी से अपनी गाड़ी को कैसे बचा सकते हैं. इसके अलावा इस पर एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं ये भी आपको बताएंगे.


व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी


दरअसल, भारत सरकार व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत लोगों की अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप कराने की सुविधा उपलब्ध कराती है. इस पॉलिसी के तहत आपके पास अगर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो आप सरकार द्वारा रजिस्टर स्क्रैप डीलर के पास जाकर अपनी गाड़ी स्क्रैपिंग करा सकते हैं. यहां पब्लिक को दो तरह से फायदा होता है.


पहला तो उसे अपनी गाड़ी स्क्रैप कराने के बाद डीलर से गाड़ी के स्क्रैप के बदले पैसे मिलते हैं. दूसरा सरकार ऐसे लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर कुछ छूट भी मुहैया कराती है. दरअसल, अगर आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं और आपके पास पुरानी गाड़ी के स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट है तो आपको नई गाड़ी की खरीद में कम से कम 10 फीसदी की छूट मिल सकती है. हालांकि, सवाल अब भी वही है कि अगर मुझे अपनी गाड़ी हमेशा के लिए अपने पास रखनी है तो उसके लिए मैं क्या करूं?


क्या विंटेज कार के लिए रजिस्टर करा सकते हैं


भारत सरकार ने अपने नए नियम में विंटेज गाड़ियों को छूट दी है. दरअसल 2021 में ही सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनयम 1989 में संसोधन कर विंटेज वाहनों को मान्‍यता देने की घोषणा की थी. इसके अलावा 1 अप्रैल 2022 से परिवहन विभाग विंटेज वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है. हालांकि, किसी भी गाड़ी को विंटेज वाहन का सर्टिफिकेट तभी मिल सकता है जब वो कम से कम 50 साल पुरानी हो. अब सवाल उठता है कि अगर आपकी गाड़ी 50 साल पुरानी नहीं है तो क्या करें?


एक्सपर्ट के पास है जवाब


इस सिलसिले में हमने ऑटो बीट कवर करने वाले जर्नलिस्ट अतुल यादव से बात की. अतुल यादव से हमने पूछा कि अगर हमारे पास कोई गाड़ी है जो स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत आती है, लेकिन हम उसे स्क्रैप नहीं कराना चाहते तो उसे बचाने का तरीका क्या है? इस सवाल पर अतुल यादव ने कहा कि इसे आप दो तरह से बचा सकते हैं. पहला तरीका ये है कि अगर आपकी कार 50 साल पुरानी है तो उसे विंटेज कार के अंतर्गत रजिस्टर करा दीजिए.


वहीं अगर आपकी कार 50 साल पुरानी नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि उसे आप अपने घर में या फिर गैराज में या फिर किसी प्राइवेट पार्किंग में पार्क कर दीजिए. उनका कहना है कि सरकार का नियम है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी सड़क पर नहीं चलनी चाहिए. उसे आप अपने घर में पार्क कर के रख सकते हैं.


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