US Birthright Citizenship : क्या है बर्थ टूरिज्म, क्या इतने भर से मिल जाती है अमेरिका की नागरिकता
US Birthright Citizenship : अमेरिका में जन्म लेने से मिलने वाली नागरिकता का नियम पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है और नए आदेशों का दायरा कुछ खास श्रेणियों तक सीमित बताया गया है.

US Birthright Citizenship : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बर्थ टूरिज्म और जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता यानी Birthright Citizenship को लेकर सख्त रुख अपनाया है. ट्रंप ने इस दिशा में दो नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं. इनका मकसद कुछ खास परिस्थितियों में जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को सीमित करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने की कोशिश करना है.
हालांकि, अमेरिका में जन्म लेने से मिलने वाली नागरिकता का नियम पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है और नए आदेशों का दायरा कुछ खास श्रेणियों तक सीमित बताया गया है. साथ ही इन आदेशों को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना भी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बर्थ टूरिज्म क्या है और अमेरिका की नागरिकता क्या इतने भर से मिल जाती है.
बर्थ टूरिज्म क्या है?
बर्थ टूरिज्म का मतलब ऐसी यात्रा से है, जिसमें कोई विदेशी महिला मुख्य रूप से अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से वहां जाती है. इसके पीछे मकसद बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाना होता है. अमेरिकी सरकार इसी तरह की गतिविधि को रोकने पर जोर दे रही है. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए वहां जाते हैं और इसके जरिए अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने की कोशिश करते हैं. नए आदेशों के जरिए सरकार ऐसे मामलों में नियमों को सख्त करना चाहती है.
क्या इतने भर से मिल जाती है अमेरिका की नागरिकता ?
अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता का सिद्धांत jus soli यानी right of the soil के नाम से जाना जाता है. यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दर्ज है. अमेरिका में पैदा होने वाले लगभग हर व्यक्ति को, उसके माता-पिता की नागरिकता की स्थिति की परवाह किए बिना, अमेरिकी नागरिकता मिलती है. हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं. अमेरिका में विदेशी राजनयिकों के बच्चों को इस नियम के तहत नागरिकता नहीं मिलती है. इसी तरह अमेरिका के ऐसे क्षेत्रों में जन्म लेने वाले बच्चों पर भी अलग नियम लागू होते हैं, जहां संघीय कानून के तहत नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है. इसलिए सिर्फ अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म देना हर परिस्थिति में नागरिकता की गारंटी नहीं माना जा सकता है. नागरिकता के नियमों में कुछ तय अपवाद पहले से मौजूद हैं.
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ट्रंप ने जारी किए दो नए कार्यकारी आदेश
ट्रंप ने बर्थ टूरिज्म और जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर दो नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं. इनमें से एक आदेश का फोकस कुछ खास श्रेणियों के बच्चों को जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता से बाहर करने पर है. इसके तहत अमेरिका में पैदा हुए ऐसे बच्चे नागरिकता के लिए पात्र नहीं माने जा सकते, जिनके माता-पिता में से कोई विदेशी आतंकवादी संगठन का सदस्य हो, विदेशी सरकार का कर्मचारी हो या जिसने धोखाधड़ी के जरिए नागरिकता हासिल करने की कोशिश की हो. इसके अलावा ऐसे बच्चों का भी जिक्र किया गया है जिनके माता-पिता अमेरिका के ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां संघीय कानून के तहत जन्म से नागरिकता नहीं दी जाती है.
किन लोगों के बच्चों पर लागू हो सकते हैं नए नियम?
नए आदेश में विदेशी सरकारों के कर्मचारियों और कुछ अन्य खास श्रेणियों से जुड़े लोगों के बच्चों को लेकर प्रावधान किए गए हैं. इसमें विदेशी राजनयिकों या दूतावास कर्मचारियों के बच्चे, विदेशी सरकारों के लिए काम करने वाले लोगों के बच्चे और कुछ अन्य निर्धारित श्रेणियों के बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा उन मामलों को भी निशाना बनाया गया है, जहां माता-पिता पर नागरिकता हासिल करने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप हो. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि नए आदेश पहले की कोशिश की तुलना में ज्यादा सीमित श्रेणियों पर केंद्रित हैं.
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